उत्तराखंड

शारदीय नवरात्र – 11 से 20 अक्तूबर तक मांस की बिक्री होटल व रेस्टोरेंट में परोसे पर प्रतिबंध

उत्तराखण्ड
10 अक्टूबर 2026
शारदीय नवरात्र – 11 से 20 अक्तूबर तक मांस की बिक्री होटल व रेस्टोरेंट में परोसे पर प्रतिबंध
काशीपुर। शारदीय नवरात्र से पहले नगर निगम प्रशासन ने निगम क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेयर दीपक बाली के निर्देश पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार 11 से 20 अक्तूबर तक नगर निगम सीमा में सभी प्रकार के मांस की बिक्री और होटल, रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले मांस पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा है कि 11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कहा है कि यदि किसी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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