उत्तराखंड

बोर्ड परिक्षाओं के मददे्नजर तेज साउण्ड पर होगी कार्यवाही

उत्तराखण्ड
27 फरवरी 2026
बोर्ड परिक्षाओं के मददे्नजर तेज साउण्ड पर होगी कार्यवाही
देहरादून। वर्तमान में चल रहे बोर्ड परिक्षाओं के मद्देनजर एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पुलिस के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. धार्मिक प्रतिष्ठानों, शादियों और अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के एसएसपी ने ने निर्देश दिए हैं. साथ ही पीक आवर्स, स्कूलों की टाइमिंग के दौरान मुख्य मार्गों, चौराहों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को कहा. सभी अंतर्जनपदीय और अंतरराज्यीय चौकपोस्ट पर और अधिक चेकिंग करने के निर्देश दिए है.

बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आगामी त्यौहारों और पर्यटक सीजन के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए है. वर्तमान में चल रहे रमजान के महीने ओर आगामी होली के पर्व के मद्देनजर सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर लें. त्यौहारों के दौरान अराजक तत्वों/हुडदंगियों पर सतर्क नजर रखी जाए. त्यौहारों के दौरान पहले में हुए विवादों का संज्ञान लेते हुए मिश्रित आबादी क्षेत्रों/संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के प्रबन्ध किए जाए.

पीक आवर्स और स्कूलों की टाइमिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी खुद क्षेत्र में मौजूद रहकर मुख्य मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी करें. साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में रात- दिन नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाने के साथ साथ सभी अंतर्जनपदीय और अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर भी लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जाए. चेकिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

वर्तमान में प्रचलित बोर्ड परिक्षाओं के मद्देनजर सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित धार्मिक प्रतिष्ठानों और होने वाले आयोजनों के दौरान ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने के निर्देश दिए. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा पाए जाने पर संबंधित पुलिस कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ थाना प्रभारी/पर्यवेक्षण अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

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