सुप्रीम कोर्ट ने उद्यमी व उसके बेटे की जमानत याचिका स्वीकार की
उत्तराखण्ड
28 जनवरी 2024
सुप्रीम कोर्ट ने उद्यमी व उसके बेटे की जमानत याचिका स्वीकार की
काशीपुर। काशीपुर का हाईप्रोफाईल मामले में उद्यमी व उसके बेटे को श्रीराम लीला मैदान में फायरिंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। रेलवे स्टेशन रोड निवासी लोहा व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने 25 अक्तूबर को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उद्यमी अनूप अग्रवाल ने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिपिंग दिखाकर उससे 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगीं थी। इसके बाद रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला मैदान में अनूप अग्रवाल, उसके बेटे अमोल अग्रवाल, मनदीप, क्षितिज और राजू बाजवा समेत 15-20 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और रंगदारी मांगी। इस दौरान इन लोगों ने उस पर फायर भी झोंका था। पुलिस को इस मामले में उद्यमी अनूप अग्रवाल व उसके बेटे की तलाश थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने अदालत के आदेश पर छह जनवरी को दोनों आरोपियों की कुर्की भी कर ली थी। दोनों आरोपी के अधिवक्ता आनंद स्वरूप रस्तोगी ने बताया कि उद्यमी अनूप अग्रवाल व अमोल अग्रवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस संजय करोल व संदीप मेहता ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को स्वीकर कर लिया। एडवोकेट रस्तोगी ने बताया जल्दी ही एसीजेएम की अदालत में उनके बंधपत्र दाखिल किए जाएंगे।