उत्तराखंड

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव अगले आदेश तक निरस्त किये

उत्तराखण्ड
24 जून 2025
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव अगले आदेश तक निरस्त किये
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जो गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य है. जिसमें 23 जून को आदेश दिया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं है.

जिसके चलते इस नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण और इसके अनुसार की गई पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है. जिसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. आज फिर से मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा और गजट नोटिफिकेश पेश किया.

इसके साथ ही आज यानी 24 जून को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह पर दीपक किरोला बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में सरकार का पक्ष सुना. जिसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए 25 जून की तिथि निर्धारित की. ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी कार्यक्रमों को स्थापित कर दिया है.

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के आरक्षण संबंधित करवाई अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित हो गई है. जिसके चलते पदों/स्थानों के आरक्षण और आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है. ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन समेत अन्य चुनाव की कार्यवाही को अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना संभव नहीं है. लिहाजा, नामांकन की कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियों अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है.

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