उत्तराखंड

काशीपुर क्षेत्र में धारा 163 लागू, कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा

उत्तराखण्ड
23 सितम्बर 2025
काशीपुर क्षेत्र में धारा 163 लागू, कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा
काशीपुर। नगर के मौहल्ला अल्ली खां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए काशीपुर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। उपद्रव के मास्टर माइंड सहित सात उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद भी क्षेत्र में तनाव को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 सितंबर की रात अल्ली खां चौक पर लगभग 400दृ500 लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस गंभीर स्थिति के मद्देनज़र धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है, जो 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से 7 दिन तक प्रभावी रहेगा।
थाना काशीपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा। धार्मिक प्रतीकों के साथ जुलूस, शोभायात्रा और नारेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, पत्थर या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन बिना अनुमति के नहीं होगा। चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने आमजन से अफवाहों से दूर रहते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।

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