उत्तराखंड

15 सितम्बर तक क्लाउड किचन (भोजन की होम डिलीवरी) का पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखण्ड
6 सितम्बर 2024
15 सितम्बर तक क्लाउड किचन (भोजन की होम डिलीवरी) का पंजीकरण अनिवार्य
हल्द्वानी। अगर आप क्लाउड किचन का संचालन कर रहे हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनधिकृत रूप से चल रहे क्लाउड किचन आपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा।

हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के सभी क्लाउड किचन ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. पंजीकरण के लिए आपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, रसोई में उपयोग किये जाने वाले पानी के पीने योग्य होने के संबंध में जांच रिपोर्ट और रसोईघर परिसर की नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना शामिल है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के आवेदन आए हैं। आवेदन की जांच की जा रही है. मानक पूरा करने पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि क्लाउड किचन ऐसे कमर्शियल भोजनालय हैं, जहां पर लोग खाना खाने नहीं आते हैं. बल्कि भोजन को डिलीवरी के लिए ही बनाया जाता है। हल्द्वानी में कई ऐसे क्लाउड किचन हैं. जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, सभी को निर्देशित किया गया है कि मानक के अनुसार अपने किचन का रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने कहा कि कई बार क्लाउड किचन में स्वच्छता मानकों और भोजन की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

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