उत्तराखंड

नगर में मेडिकल होलसेलर की बिक्री पर रोक लगी, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

उत्तराखण्ड
8 फरवरी 2024
नगर में मेडिकल होलसेलर की बिक्री पर रोक लगी, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण
हल्द्वानी। खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड सही न मिलने पर शहर के एक मेडिकल होलसेलर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही तीन दिन में इसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। एक अन्य प्रतिष्ठान का भी सत्यापन नहीं होने पर जवाब मांगा गया है। शहर के मेडिकल स्टोरों को दवा की आपूर्ति करने वाले थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की बुधवार को औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी जोशी और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने जांच की। टीम ने कालाढूंगी रोड पांडे निवास के आसपास स्थित सात थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर क्रय-विक्रय बिलों का सत्यापन किया। साथ ही नार्काेटिक साइकोट्रॉपिक एवं ड्रग लिस्ट भी जांची। इस दौरान इंडियन इंटरप्राइजेज, जेएमडी फार्मासिटिकल्स, बिष्ट मेडिकोज, तेजस्वनी फार्मा आदि के रिकॉर्ड जांचे गए।

ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि जांच के दौरान इंडियन इंटरप्राइजेज के प्रतिष्ठान पर टीम को दवाईयों की बिक्री और खरीद का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं मिला। अनियमितता मिलने पर ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत संस्थान की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी है। जांच के लिए छह औषधीय नमूने ले लिए हैं। तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
वहीं जेएमडी फार्मास्युटिकल्स में भी क्रय-विक्रय के बिलों में पूरे तथ्य नहीं पाए गए। रिकॉर्ड में कमी मिलने पर संस्थान से भी तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है

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