स्कूल बस, ऑटो, टैक्सी, मैक्स और मालवाहक वाहन चलाने के मार्च में बदल जायेंगे नियम
उत्तराखण्ड
29 फरवरी 2024
स्कूल बस, ऑटो, टैक्सी, मैक्स और मालवाहक वाहन चलाने के मार्च में बदल जायेंगे नियम
हल्द्वानी। मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है।
अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट व रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
स्कूलों को अब स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही चालक और परिचालक का भी सत्यापन करवाना होगा।
वहीं स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बीएस-5 और बीएस 6-बसों की इलेक्ट्रिक वायरिंग की हर साल जांच करवानी होगी।
दरअसल बीते साल शहर में स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है।
कॉर्बेट पार्क की सीमा से बाहर पवलगढ़ और सीतावनी में हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। मगर यहां सफारी सुविधा नहीं थी। आरटीए बैठक में परिवहन विभाग ने पवलगढ़ और सीतावनी के लिए भी परमिट जारी करने का फैसला लिया था। इससे पर्यटक सीजन में दोनों जगह के लिए सफारी शुरू हो जाएगी।
संदीप सैनी, आरटीओ हल्द्वानी संभाग ने बताया कि आरटीए में मंजूर किए गए नियम मार्च के प्रथम सप्ताह से लागू हो जाएंगे। टैक्सियों में लगेज कैरियर की छूट दी गईए जिसके लिए परिवहन विभाग के प्रारुप तैयार करवाया गया है। साथ ही स्कूल बसों के परमिट नियम सहित अन्य नियम भी लागू होंगे।
.