उत्तराखंड

सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की सेवा देने की आयु 60 वर्ष की जगह 65 हुई

उत्तराखण्ड
8 फरवरी 2025
सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की सेवा देने की आयु 60 वर्ष की जगह 65 हुई
देहरादून। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने और सरकारी हॉस्पिटलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है. इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सरकारी हॉस्पिटलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की थी. जिसका आदेश भी आज जारी कर दिया गया है.
इस आदेश के बाद अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे. पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी. विशेषज्ञ डॉक्टर की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाने संबंधित आदेश स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है.
वही, स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के इस फैसले से न सिर्फ प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा.
सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है. ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है. सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे.
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा. साथ ही उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी.

उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी. चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे

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