उत्तराखंड

रेल उपभोक्ताओं से अपील टेªनों, रेलवे स्टेशनों व रेलवे परिसरों में ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों को अनाधिकृत रूप से न ले जाये

उत्तराखण्ड
19 अक्टूबर 2025
रेल उपभोक्ताओं से अपील टेªनों, रेलवे स्टेशनों व रेलवे परिसरों में ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों को अनाधिकृत रूप से न ले जाये
इज्जतनगर। पूर्वाेत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल द्वारा दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर रेल यात्रियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रेल परिवहन सुविधा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से टेªनों, रेलवे स्टेशनों व रेलवे परिसरों में ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों को अनाधिकृत रूप से लेने जाने वालों के विरुद्ध विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा समाचार-पत्र, नुक्कड़-नाटक, स्टेशनों पर उपलब्ध उद्घोषणा प्रणाली, हैंडबिल आदि के माध्यम से रेल उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ लेकर रेल यात्रा न करें। यदि कोई व्यक्ति ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा कर रहा है, तो इसकी सूचना फोन संख्या 182 पर दें। रेलवे प्रशासन उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेगा।

मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा ने सभी रेल उपयोगकत्ताओं से अपील की है कि टेªन में यात्रा करते समय आतिशबाजियों, गैस सिलिंडर, एसिड, पैट्रोल, केरोसीन, सूखी घास/पत्तियों, तापीय वेल्डिंग जैसी ज्वलनशील/विस्फोटक वस्तुओ के साथ रेल यात्रा न करें। उन्होंने बताया कि रेल अधिनियम-1989 की धारा-164 के अंतर्गत यह कृत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए तीन वर्ष तक की कैद या रु. 1000 तक का जुर्माना अथवा दोनों तथा धारा-165 के अंतर्गत रु. 500 का जुर्माना हो सकता है। रेलवे प्रशासन अपने सम्मानित सभी रेल उपभोक्ताओं की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने समस्त रेल उपभोक्ताओं से सक्रीय सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।

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