उत्तराखंड

राज्य सरकार पांच हजार अस्थाई कर्मियों को विनियमित करने जा रही

उत्तराखण्ड
18 अक्टूबर 2025
राज्य सरकार पांच हजार अस्थाई कर्मियों को विनियमित करने जा रही
देहरादून। राज्य सरकार पांच हजार अस्थाई कर्मियों को विनियमित करने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद तैयार की गई इस नई नियमावली में सेवा अवधि की शर्त को फिर से 10 वर्ष किया जा रहा है। अब केवल कट ऑफ डेट को लेकर असमंजस है। इस पर कैबिनेट के स्तर पर निर्णय किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने लंबी कसरत के बाद इसका मसौदा तैयार कर लिया। इसमें 2013 की विनियमितीकरण नियमावली में किए गए पांच साल की सेवा की अनिवार्यता को हटाकर पूर्व की तरह 10 साल किया जा रहा है। कैबिनेट में नियमितीकरण की कट आफ तय होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इसे जल्द कैबिनेट में लाने की तैयारी की पुष्टि की। इस नीति के लागू होने से करीब पांच हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्य प्रभारित, नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ मिल सकता है।

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