युवक ने लगाया बजाज फाइनेंस को लाखों का चूना
उत्तराखण्ड
7 जनवरी 2023
युवक ने लगाया बजाज फाइनेंस को लाखों का चूना
काशीपुर। नगर की बजाज फाइनेंस लिमिटेड के उपप्रबन्ध ने जसपुर निवासी युवक पर लाखांे का चूना लगाने का आरोप लगाया है पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है तहरीर में बताया कि प्रार्थी की कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतरगत पंजीकृत एक गैर बैंकिग संस्था है जो कि आर०बी०आई० के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्राहको को उनकी आवश्यकतानुसार विभित्र प्रकार के उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएँ अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से लोन पर उपलब्ध कराती हैं। दिनांक 06.06.2022 को एसएन ट्रेडर्स काशीपुर के मालिक हेमंत केसर सिंह सौन ऑन लाईन ओ.टी. पी. समझौते द्वारा हमारी बजाज फाइनेंस लिमेटेड से जुड़ अधिकृत डॉलर के रूप में कार्य करते चले आ रहे हैं। हमारे द्वारा सभी ग्राहकों से ओपीडी बेस्ड लोन का करार किया जाता है तथा लोन की प्रकिया कम्पनी के आउट सोर्स कर्मचारी द्वारा की जाती है कर्मचारी अपने प्रणाली के तहत सभी इक्छुक ग्राहको से आवश्यक तथ्य प्राप्त कर संतुष्टि होने पर ग्राहको के केवाईसी दस्तावेजो की जाँच करने के पश्चात् सभी तथ्य कम्पयूटर सिस्टम में लोन अप्रवूल प्राप्त करने के लिए अपलोड कर दिये जाते हैं। सभी प्रकिया हो जाने के पश्चात् अप्रूवल आने पर कर्मचारी औपचारिकता पूर्ण कर डीलर को ऑनलाइन डिलीवरी आर्डर इशू किया जाता है। सभी औपचारिकता पूर्ण हो जाने के पश्चात् डीलर का कर्तव्य होता है की डिलिवरी आर्डर में दिए गए विवरण के अनुसार ग्राहकों से डाउन पेमेंट प्राप्त कर दिए पते पर सामान की डिलीवरी कराए तथा सामान की डिलीवरी के बाद वे हमारी कम्पनी के कर्मचारी को इनवॉइस की कॉपी उपलब्ध कराये। दिये गये इनवॉइस के आधार पर कर्मचारी लोन सभी प्रकिया को पूरा करता है। सभी प्रकिया पूरा होने पर कम्पनी द्वारा बकाया लोन की राशि डीलर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ग्राहकों द्वारा फाइनेंस कराये गये सम्बंध में नियमित किस्ते अदा नहीं कि गयी तो प्रार्थी व कम्पनी के कर्मचायों द्वारा ग्राहको के पत्तों पर संपर्क किया गया तो पता चला की ग्राहकों को फाइनेंस कराया हुआ सामान प्राप्त नहीं हुआ हैं न ही उन्हें बजाज द्वारा किये गए कंस्यूमर लोन के विषय में कोई जानकारी हैं, जब की इन सभी के नामो पर अनुमानित 50,000-60,000 रुपये के लोन हुए हैं। ग्राहकों ने यह भी बताया की हमें मोहम्मद इस्लाम डीलर हेमंत केसर सिंह सौन के पास यह कह कर ले जाता था की मैं तुम लोगो को हेमंत केसर सिंह सौन से केश लोन दिलवायुगा। कुछ लोगो को 1000-2000 रूपये मिले तथा कई लोगो को कुछ भी रकम नही मिली। यह कि जब सारा सच पता चलने के पश्चात् हमारे कर्मचारी दिनांक 17.10.2023 को हेमंत केसर सिंह के दुकार पर गये तो उसने कबुला व अपनी फर्म के लेटर पेड़ पर लिखित व ई-मेल द्वारा जिम्मेदारी ली की उसने ही उसने ग्राहकों को समान नही दिया व केश पेमेन्ट किया गया हैं। तथा उक्त सभी फर्जी लोनो की पेमेन्ट वह 4-5 दिन में बजाज फाईनेंस को कर देगा। हेमंत केसर सिंह ने अपनी फर्म के नाम का बारह लाख का बैंक ऑफ बड़ौदा का चौक संख्या 000230 दिया जो कि आज दिनांक 30.11.2023 को अनादरित हो गया हैं। यह कि अभियुक्त के उपरोक्त कर्त से साफ जाहिर हैं कि अभियुक्त ने बजाज फाइनेंस व ग्राहको से धोखा व बईमानी कर फर्जी इंवाइस तैयार कर जालसाझी से अपने साथी मोहम्मद इस्लाम द्वारा किये गए करार की मियाद बीत जाने के बाद भी अभियुक्त द्वारा पैसे नहीं देने पर प्रार्थी ने दिनांक 21.10.2023 को थाना काशीपुर में लिखित तहरीर दी परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कम्पनी के कर्मचारी पुनः दिनांक 27.10.2023 को अभियुक्त हेमंत केसर सिंह से मिले तथा दिनांक 27. 10.2023 को दोनो अभियुक्तों ने लिखित में एक समझौतानामा दिया की हेमंत केसर सिंह दस-दस दिन के अंतराल में मौ. इस्लाम की मदद से बजाज फाईनस को पैसे अदा कर देगा तथा दिनांक 27.10.2023 को हेमंत केसर सिंह ने कम्पनी को एक लाख रुपए अदा करें दिनांक 27.10.2023 के पश्चात् अपने वादे अनुसार कम्पनी को पैसे अदा नहीं किए गये। अभियुक्त ने बजाज फाइनेंस व ग्राहको से धोखा बईमानी कर फर्जी इंटीइस तैयार कर जालसाझी से अपने साथी मोहम्मद इस्लाम के साथ मिलकर कर कम्पनी के पैसो का गबन किया है। पुलिस ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उप प्रबंधक अक्षत सेठ पुत्र राकेश सेठ की तहरीर के आधार पर मौ0 इस्लाम व हेमंत केसर सिंह के खिलाफ धारा 406 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर जंाच शुरू कर दी है।