मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें
उत्तराखण्ड
8 अप्रैल 2024
मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें
देहरादून। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक, यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन यानी चार जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी