उत्तराखंड

बजट – 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं

दिल्ली
1 फरवरी 2025
बजट – 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2025) रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई.
12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई
शिक्षा के लिए भेजे गए पैसे पर टीसीएस हटाया गया
केवल गैर-पैन मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान
कर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष की गई

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