न्यायालय ने दिया चैक बांउस होने पर एक साल के सश्रम के कारावास
उत्तराखण्ड
13 अप्रैल 2025
न्यायालय ने दिया चैक बांउस होने पर एक साल के सश्रम के कारावास
काशीपुर। चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड काशीपुर से एक बुलट बाइक जाने आलम पुत्र नईममुद्दीन निवासी फरीद नगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद ने फाइनेंस कराई ओर किस्तों का भुगतान नहीं किया तलब तकादा करने पर एक चेक दिया जो बाउंस हो गया जिस पर कंपनी ने न्यायालय ए सी जे एम/ द्वितीय अपर सिविल जज जू 0डी 0 रुद्रपुर फौजदारी वाद संख्या 1790/2022 में वाद दायर किया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिनांक 09/04/2025 को जाने आलम को 202576 रुपए के साथ 35000 रुपए के अर्थदंड के साथ एक साल के सश्रम के कारावास के दण्ड से दंडित किया कंपनी की ओर से खुवेंद्र भान सिंह एडवोकेट ने पैरवी की।