गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हाईकोर्ट जाएगा पंचायती राज विभाग
उत्तराखण्ड
23 जून 2025
गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हाईकोर्ट जाएगा पंचायती राज विभाग
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. नैनीताल हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है. इस मामले पर पंचायती राज विभाग आज गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा.
दरअसल, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है. यानी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है. लेकिन इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज करते हुए चार याचिकाकर्ताओं ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की. जिस पर सुनवाई करने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण की इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इसलिए पंचायत चुनाव के आरक्षण को कोर्ट ने स्टे कर दिया.
कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. हालांकि इस मामले पर पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का कहना है कि कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन ना होने के चलते आरक्षण पर स्टे लगाया है. लेकिन विभाग आज ही रुड़की प्रेस से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया करेगा और कल 24 जून को इस स्टे को नैनीताल हाईकोर्ट से खारिज करवाएगा.