अधिवक्ताओं ने की हाउस टैक्स के आधार पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करने की मांग
उत्तराखण्ड
अधिवक्ताओं ने की हाउस टैक्स के आधार पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करने की मांग
काशीपुर। नगर निगम के अभिलेखों के आधार पर अब संपत्तियों की बैनामे नहीं हो सकेंगे। डीएम ने उपनिबंधक को केवल खतौनियों के आधार ही दस्तावेजों का पंजीकरण करने के आदेश दिए हैं। तहसील के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बार एसोसिएशन के तहसील उपाध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में उप निबंधक से मिला। उन्होंने ज्ञापन देकर विलेखों का पंजीकरण पूर्व की भांति किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि निगम क्षेत्र की भूमि आबादी में आती है। इन संपत्तियों का दाखिल खारिज निगम के कार्यालयों में ही होता है। खतौनियां न होने के कारण शहरी क्षेत्र की संपत्तियों का रिकॉर्ड तहसील में उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में निगम क्षेत्र की संपत्तियों की अब रजिस्ट्रियां नहीं हो पाएंगी। अधिवक्ताओं ने हाउस टैक्स के आधार पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करने की मांग रखी। वहां पर नरेश कुमार पाल, अख्तर अली, पवन कुमार, नितिन यादव, नवनीश कुमार, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शादाब हुसैन, प्रदीप सक्सेना, सुनील कुमार थे।