शादी-ब्याह जैसे बड़े आयोजनों को लेकर भी एक अहम फैसला
उत्तराखण्ड
29 मार्च 2026
शादी-ब्याह जैसे बड़े आयोजनों को लेकर भी एक अहम फैसला
देहरादून। उत्तराखंड में फिलहाल पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है. इसी कड़ी में खाद्य आपूर्ति विभाग ने गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. राज्य में एक घर में दो से अधिक गैस कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही शादी-ब्याह जैसे बड़े आयोजनों को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है.
दो गैस कनेक्शन पर जांच अभियान तेज- खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर एक ही परिवार के नाम पर एक से अधिक गैस कनेक्शन पाए गए हैं. इनका इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था. इससे गैस की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक गैस कनेक्शन पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आनंद स्वरुप, सचिव खाद्य ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे.
शादी-ब्याह के लिए नया नियमरू सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फैसला शादी समारोहों को लेकर लिया गया है. खाद्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन घरों में शादी या अन्य बड़े आयोजन होंगे, उन्हें आयोजन के लिए केवल दो गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इस आदेश के तहत चाहे मेहमानों की संख्या कितनी भी हो, भोजन की व्यवस्था उन्हीं दो सिलेंडरों के आधार पर करनी होगी.
विभाग का कहना है कि यह निर्णय संसाधनों के संतुलित उपयोग और अनावश्यक खपत को रोकने के लिए लिया गया है, ये दो सिलेंडर अपनी गैस एजेंसी से लिए जा सकते है. इसके लिए आपको टेम्परेरी कनेक्शन मिल जायेगा, तभी आपको दो सिलेंडर मिलेंगे.


